नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, बदलेंगे छुट्टी के नियम, हो सकती हैं 12 घंटे की शिफ्ट

 


नए श्रम कानून के विरोध में आज दर्जनों मजदूर संगठनों ने हड़ताल का ऐलान किया है। इस हड़ताल में बैंक कर्मचारी भी शामिल हैं। सरकार द्वारा तैयार नए श्रम कानून कोड के ड्राफ्ट में कर्मचारियों के काम करने के घंटे को 9 बढ़ाकर 12 घंटे किया गया है। हालांकि ड्राफ्ट में कर्मचारियों से हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा। नया लेबर कोड मौजूदा 13 केंद्रीय श्रम कानून की जगह लेगा।

नए श्रम कानून में सभी को एक समान वेतन का प्रावधान है। अब डिजिटल भुगतान के माध्यम से महिलाओं को कम वेतन मिलने की चिंता से मुक्ति मिलेगी। महिला श्रमिकों को सभी क्षेत्रों जैसे खनन, निर्माण आदि में भी काम करने की अनुमति होगी। सामाजिक सुरक्षा कोड से उबर, ओला, फ्लिपकार्ट, एमेजॉन आदि में काम करने वाले ‘प्लेटफॉर्म या गिग वर्कर्स’ के लिए बदलती तकनीक के माध्यम से रोजगार का सृजन होगा।


ओएसच कोड के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान है। मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम योग्य नहीं माना जाता है। ड्राफ्ट नियमों में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम कराने को प्रतिबंधित किया गया है। कर्मचारियों को हर पांच घंटे के बाद आधा घंटे का विश्राम देने के निर्देश भी ड्राफ्ट नियमों में शामिल हैं।

अब प्रवासी श्रमिकों को राशन संबंधी पोर्टेबिलिटी, भवन और अन्य निर्माण उपकर से लाभ के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा नियोक्ता द्वारा प्रवासी श्रमिकों को साल मं एक बार यात्रा भत्ता दिए जाने की शर्त है। श्रमिकों को ESIC (कर्मचारी बीमा और चिकित्सा उपचार सुविधा) में किए छोटे योगदान के लिए अस्पतालों और औषधालयों में मुफ्त चिकित्सा की सुविधा।


संगठित, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक एवं छोटे व्यापारी, स्ट्रीट हॉकर्स, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले सभी श्रमिकों को ESIC का फायदा मिलेगा।

Post a Comment

Previous Post Next Post